उत्तर-प्रदेश: पीडब्ल्यूडी के एई ने जल निगम के जेई पर कराया मुकदमा, जाने क्या है पूरा मामला
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मेरठ के सरूरपुर में नगर पंचायत हर्रा में बगैर अनुमति के सड़क किनारे इंटरलॉकिंग उखाड़ने के आरोप में पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता (एई) ने जल निगम के अवर अभियंता (जेई) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जल निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए लाइन बिछाने का काम कर रहा है। मामले में थाना पुलिस ने जांच शुरू की है।
जल निगम ने बिना अनुमति उखाड़ी इंटरलॉकिंग
पीडब्ल्यूडी विभाग के एई पिंटू त्यागी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के चलते डीएम दीपक मीणा ने सभी मार्गों को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। जल निगम ने बिना विभाग को जानकारी दिए दौराला बरनावा मार्ग पर इंटरलॉकिंग उखाड़कर सड़क को खुर्दबुर्द कर दिया। कई बार मना करने के बाद भी जल निगम ने पाइप लाइन डालने का काम बंद नहीं किया।
जल निगम के अधिकारियों से मार्ग की मरम्मत कराने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद एई ने जल निगम के जेई प्रवीण कुमार और ठेकेदार मोनू यादव के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व सड़क खोदाई करने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
इंटरलॉकिंग उखाड़कर पाइप लाइन डालने के लिए मांगी थी अनुमति
वहीं, जल निगम के जेई प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हर्रा पेयजल योजना के तहत कस्बे में पाइप लाइन डाली जा रही है। विभाग की तरफ से 18 जून को पत्र लिखकर इंटरलॉकिंग उखाड़कर पाइप लाइन डालने को अनुमति मांगी गई थी। लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जबकि योजना को पूरा करने के लिए कम समय बचा था। इसके चलते काम शुरू करा दिया गया। काम पूरा होने के बाद टाइल्स लगवा दी जातीं। लेकिन दबाव में लेने के लिए पीडब्ल्यूडी के एई ने मुकदमा दर्ज करा दिया।
सीओ सरधना आरपी साही ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।