उत्तर-प्रदेश: सगाई समारोह से गहने रुपए चुराने के आरोपित को नहीं मिली जमानत
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होटल कान्हा श्याम में सगाई समारोह के दौरान गहने, रुपये चोरी करने, धोखाधड़ी करने के आरोपित भूपेंद्र सिंह उर्फ पंकज की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में किया गया कृत्य गंभीर है। लिहाजा, याची जमानत का हकदार नहीं है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने आरोपित के अधिवक्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह बिसेन के तर्कों को सुनकर दिया।
अदालत ने कहा कि आरोपित की निशानदेही पर 25 हजार रुपये की बरामदगी पुलिस ने किया है। इसके अतिरिक्त इसी मामले में अन्य आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। जिनके पास से भी बरामदगी हुई है। आरोपित के द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि सह अभियुक्त का उसके घर में किराएदार थे। मामले की परिस्थितियों अपराध की गंभीरता और करने के तरीके को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
मामले में थाना सिविल लाइन में चंद्र प्रकाश केसरवानी ने 13 मई 2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 मई 2022 को उनके पुत्र यशवर्धन गुप्ता का सगाई समारोह होटल कान्हा श्याम सिविल लाइंस के ग्राउंड फ्लोर में थी। वह अपने पारिवारिक रिश्तेदारों मित्रों के साथ कार्यक्त्रस्म में मौजूद था। 8.50 बजे उसने देखा कि उसका बैग गायब है। खोजने पर नहीं मिला सीसीटीवी फुटेज व वीडियोग्राफी देखने पर कुछ व्यक्ति संदिग्ध नजर आए।
एक डायमंड सेट, एक डायमंड रिंग, एक गोल्ड पेंडेंट सेट, एक आईफोन, एक लाख चालिस हजार रूपये नगद व चांदी के समान चोरी हो गए थे। पुलिस ने मामले में भूपेंद्र सिंह उर्फ पंकज, संतोष, कुणाल कोहिनूर, रामु पटेल इत्यादि को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जेवरात व रुपये बरामद करने के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।