UP: भगवान शिव की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने पर युवक गिरफ्तार

Update: 2025-10-04 08:45 GMT
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेशपुलिस ने शनिवार को बताया कि सोशल मीडिया पर भगवान शिव की एक आपत्तिजनक तस्वीर कथित तौर पर प्रसारित करने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि पकड़ी क्षेत्र के मेउली गाँव के रहने वाले आरोपी संदीप गौतम उर्फ ​​रंजन ने यह तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की थी। सब-इंस्पेक्टर मुकेश यादव की शिकायत के आधार पर गौतम के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2) (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
जून 2025 में, सोनभद्र जिले में एक 22 वर्षीय व्यक्ति को सोशल मीडिया पर भगवान राम से संबंधित एक "आपत्तिजनक" वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस पोस्ट में कथित तौर पर एक वीडियो और टिप्पणियाँ थीं जो भगवान राम के लिए अपमानजनक और हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक मानी गईं, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकती थी। क्षेत्राधिकारी (ओबरा) हर्ष पांडे ने कहा कि पुलिस को स्थानीय निवासी सूरज जाटव द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की गई एक पोस्ट के बारे में शिकायत मिली थी।
पांडे ने कहा, "ऐसी कार्रवाइयों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था और सार्वजनिक शांति को ख़तरा पैदा हो सकता था।" क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस ने जाटव के ख़िलाफ़ बीएनएस की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सौहार्द बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना) और 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना हो) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।
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