दिल्ली: उत्तर प्रदेश शासन ने कोविड समय 27 अप्रैल, 2020 में विद्यालयों के स्तर से ली गई फीस को 15 प्रतिशत चल रहे 2020-21 इस सत्र में शामिल करने के आदेश दिये हैं। बता दें कि, यह आदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर सभी बोर्ड को जारी किए गए हैं। साथ ही जो छात्र विद्यालय छोड़ कर चले गए हैं, उन्हे राशि वापस की जाए।
विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ. रूपेश कुमार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि इसका पालन न किए जाने से यदि कोई छात्र या अभिभावक, अध्यापक संघ असंतुष्ट है तो वह जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत करे। यदि वहां भी संतुष्ट नहीं होता है तो मंडलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपील करे।
उप्र. अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्य स्कूलों ने उस दौरान 20 से 25 प्रतिशत फीस में छूट अपने स्तर से ही दे दी थी। इसीलिए लखनऊ व आसपास इसे लेकर कोई शिकायत नहीं आई। फिर भी किसी को कोई शिकायत है तो वह पहले अपने विद्यालय में संपर्क करे।