UP news: नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई

Update: 2024-06-03 12:47 GMT
UP,बहराइच (यूपी): यहां की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 22 वर्षीय एक व्यक्ति को साल की शुरुआत में साढ़े चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई। सरकारी वकील संत Pratap Singh ने बताया कि विशेष Additional District एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट दीप कांत मणि ने उस पर 1.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सिंह ने बताया कि कैसरगंज थाने के एक गांव के राजेश उर्फ ​​लाला ने 21 फरवरी को एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था।
सिंह ने बताया कि बच्ची का शव गांव के पास गन्ने के खेत में मिला था और इस मामले में राजेश को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि राजेश के भाई कल्लू ने अपराध में उसकी मदद की थी। कल्लू अभी भी फरार है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता की मां को दी जाए।
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