Lucknow लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी Advisory जारी की है। 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलने वाली एक महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और धार्मिक गाने अनुमेय सीमा के भीतर बजाए जाएंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। जिन मार्गों से यात्रा शुरू होगी, उन पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा, 21 जुलाई की मध्य रात्रि से दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांवड़ियों को भाला, त्रिशूल या किसी भी तरह का हथियार लेकर न चलने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अनुमेय सीमा के भीतर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सूअर जैसे आवारा जानवर यात्रा के मार्गों पर न घूमें।
कांवड़ यात्रा की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन CCTV and Drones के ज़रिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या-बस्ती रोड पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर केवल एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पुलिस अधिकारी पंजीकृत संगठनों और श्रद्धालुओं के साथ समन्वय कर रहे हैं जो कांवड़ियों को भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था करने के लिए सड़क किनारे शिविर लगाते हैं।