यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2021 की प्रक्रिया शुरू
UP NEET UG 2021 Counselling: यूपी नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यूपी चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक कार्यालय ने संपूर्ण दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही अभ्यर्थियों को 6 बेहद जरूरी हिदायतें भी दी गई हैं.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर प्रदेश में नीट यूजी 2021 काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. गुरुवार, 20 जनवरी 2022 स यूपी नीट यूजी काउंसलिंग (NEET UG Counselling) के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं. कैंडिडेट्स यूपी नीट (UP NEET) की वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यह काउंसलिंग उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक कार्यालय द्वारा कराई जा रही है. विभाग ने इस काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित सभी जरूरी सूचना व निर्देश (UP NEET Counselling instructions) जारी कर दिए हैं. स्टूडेंट्स को 6 बेहद जरूरी हिदायतें भी दी गई हैं. पढ़िए पूरी डीटेल…
इस काउंसलिंग के जरिए स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश के सरकारी, निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों, संस्थानों व विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस कोर्सेज़ (BDS) में एडमिशन मिलेगा.
यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2021 शेड्यूल
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन – 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2022 तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी मनी जमा – 21 जनवरी से 25 जनवरी 2022 तक मेरिट लिस्ट जारी होगी – 25 जनवरी 2022 ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग शुरू होगी – 27 जनवरी दोपहर 2 बजे से 31 जनवरी 2022 तक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की घोषणा – 01 या 02 फरवरी 2022 अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड और एडमिशन – 02 फरवरी से 05 फरवरी 2022 तक
कितनी होगी फीस (सिक्योरिटी मनी)
काउंसलिंग में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ-साथ आपको सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा करनी होगी. सरकारी कॉलेज की सीट के लिए यह फीस 30 हजार रुपये है. जबकि प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस सीट के लिए सिक्योरिटी फीस 2 लाख रुपये और प्राइवेट डेंटल सीट की फीस 1 लाख रुपये है. यह फीस बाद में वापस कर दी जाएगी.
ये हैं 6 जरूरी हिदायत
सिक्योरिटी फीस बैंक ड्राफ्ट के जरिए Director General, Medical Education and Training, UP के पक्ष में तैयार कराना होगा. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इन्हें निर्धारित नोडल सेंटर पर जमा करना अनिवार्य होगा. सिक्योरिटी फीस जमा न होने की स्थिति में अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे.
प्राइवेट मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में सीट मिलने पर प्रशासन द्वारा निर्धारित ट्यूशन फीस डायरेक्टर जेनरल, यूपी मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के जरिए लखनऊ में देय होगी. प्रवेश के समय निर्धारित नोडल सेंटर पर इसे जमा करना अनिवार्य होगा. इसके बिना एडमिशन कैंसिल माना जाएगा.
यह काउंसलिंग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश द्वारा कराई जा रही है. किसी भी अनाधिकृत संस्था या व्यक्ति के स्तर पर लिए गए प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध हैं, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग का नहीं होगा.
प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन से पहले स्टूडेंट्स और पैरेंट्स उस संस्थान के बारे में खुद पूरी जानकारी अपने स्तर पर प्राप्त कर लें. इसके बाद ही च्वाइस लॉक करें. च्वाइस लॉक करने से पहले updgme.in पर उपबल्ध फीस स्ट्रक्चर भी देख लें.
ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के बाद च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है. ऐसा न होने पर कैंडिडेट्स सीट अलॉटमेंट प्रॉसेस से बाहर हो जाएंगे.
अगर आपके द्वारा लॉक की गई सीट आपको आवंटित होती है, तो उसमें एडमिशन लेना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने पर आपके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी. ऐसे स्टूडेंट्स को दूसरे राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए फिर से सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी.