UP: नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार, आरोपी को 25 साल की जेल

Update: 2024-08-31 12:05 GMT
Ballia (UP) बलिया (यूपी): अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यहां 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की का 30 मई 2023 को पास के गांव के निवासी हरिवृंद सिंह ने अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ-साथ पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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