नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास

Update: 2023-09-30 08:52 GMT
यूपी : यहां की एक स्थानीय अदालत ने 2017 में एक नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) देवेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (POCSO अधिनियम) आलोक द्विवेदी ने शुक्रवार को रायबरेली के निवासी राम अवध मौर्य को दोषी ठहराया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
मामले को लेकर उदयपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था कि 20 नवंबर 2017 को मौर्य ने नाबालिग का मुंह बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया जब वह घर पर अकेली थी.
त्रिपाठी ने कहा कि मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी), POCSO अधिनियम और एससी एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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