UP: दहेज के लिए पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, 10 साल की जेल

Update: 2024-08-02 09:50 GMT
Ballia बलिया: यहां की एक स्थानीय अदालत ने 2018 में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल की जेल, उसकी मां और पिता को सात साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बलिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रवि किरण सिंह की अदालत ने पति धर्मेंद्र वर्मा, पिता बेचन प्रसाद वर्मा और मां मंजू देवी को हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी पाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेल की सजा के अलावा प्रत्येक दोषी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला बिहार के बक्सर जिले के निवासी कृष्ण सिंह ने दर्ज कराया था, जिनकी बेटी शशिकला की शादी फरवरी 2012 में कोपवा बहादुरपुर गांव के धर्मेंद्र वर्मा से हुई थी। 2018 में 13-14 सितंबर की रात को दहेज की मांग को लेकर शशिकला पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई थी। घटना की जानकारी उसके परिवार को पांच दिन बाद दी गई। कृष्णा सिंह ने फेफना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी (दहेज हत्या) और 498 (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) और दहेज निषेध की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। कार्यवाही करना। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई।
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