UP: तोड़फोड़ के मामले में पूर्व भाजपा विधायक समेत 5 अन्य को 7 साल की जेल

Update: 2024-06-20 16:06 GMT
रामपुर, उत्तर प्रदेश: Rampur, Uttar Pradesh: विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर और पांच अन्य को 12 साल पहले शाहाबाद में चीनी मिल में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने बुधवार को सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। जिला सरकारी वकील सीमा राणा ने बताया कि शाहाबाद Shahabad स्थित राणा शुगर मिल के अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने 16 जनवरी 2012 को मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि काशीराम दिवाकर के नेतृत्व में कुछ लोगों ने मिल में घुसकर तोड़फोड़ की। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल परिसर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर विवाद हुआ था।
इस घटना में चीनी मिल के कुछ कर्मचारी भी घायल हुए थे। सीमा राणा ने बताया कि शाहाबाद थाने में काशीराम दिवाकर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1,01,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार ने बुधवार को आरोपी पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर Kashiram Diwakar, कृष्णपाल, भरत, संजू यादव, मेघराज और सुरेश गुप्ता को दोषी करार दिया था।
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