UP Court ने 2019 चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व BJP, MP जया प्रदा को बरी किया
Rampur रामपुर : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने कहा कि अदालत ने उन्हें किसी भी मामले में गलत नहीं पाया और उन्हें सभी झूठे आरोपों से बरी कर दिया गया है। जया प्रदा ने कहा, "आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मेरे खिलाफ की गई सभी शिकायतें अदालत ने झूठी पाईं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं किसी भी मामले में गलत नहीं हूं. उन्होंने कहा, "आज मुझे सभी झूठे आरोपों से बरी कर दिया गया है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैंने हमेशा अदालत और उसके फैसले का सम्मान किया है.उन्होंने कहा। जया प्रदा को आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित दो मामलों में 'फरार' माना गया था।
यह फैसला जया प्रदा द्वारा बार-बार नोटिस और गैर-जमानती वारंट के बावजूद अदालत की सुनवाई में पेश नहीं होने के बाद आया। रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कई बार गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने के बाद भी जयाप्रदा के गैर हाजिर रहने पर सीआरपीसी का आदेश 82 जारी किया है, जिसके संबंध में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा के खिलाफ 2019 के चुनाव आचार संहिता का मामला स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट रामपुर की अदालत में केमरी थाने और स्वार थाने में दर्ज है। एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने जयाप्रदा jayaprada के खिलाफ पिछली तारीखों पर कोर्ट में गैर हाजिर रहने पर एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इंस्पेक्टर रंजी त्रिवेदी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी खुद को बचा रही थी और उसका मोबाइल बंद था। इसके बाद कोर्ट में आरोपी जयाप्रदा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई। आदेश हो चुका है और अगली तारीख 6 मार्च तय की गई है। (एएनआई)