UP: पंजाब की महिला से बलात्कार और धर्म परिवर्तन की कोशिश, केस दर्ज

Update: 2024-09-04 13:52 GMT
Budaun (UP) बदायूं (यूपी): पुलिस ने बुधवार को बताया कि 29 वर्षीय एक व्यक्ति को बलात्कार और धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसने अपनी असली पहचान छिपाकर एक महिला के साथ कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने बताया कि आरोपी की मां और पिता को भी शिकायतकर्ता को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के प्रयास में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
पंजाब की रहने वाली और कॉल सेंटर में काम करने वाली 26 वर्षीय महिला ने मंगलवार को बिसौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसे प्रेम जाल में फंसाया गया, आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने दावा किया कि उनके रिश्ते से उनकी एक बेटी भी है, लेकिन आरोपी ने उससे शादी करने से मना कर दिया और आखिरकार उसे पता चला कि वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। अधिकारी ने बताया कि यह तब शुरू हुआ जब कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला और ऑटोमोबाइल मैकेनिक के तौर पर काम करने वाले आरोपी की चंडीगढ़ में करीब दो साल पहले मुलाकात हुई।
पुलिस अधीक्षक (बदायूं ग्रामीण) के के सरोज ने बताया, "शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी सोहेल खान, उसके पिता नियामू और मां रुखसाना को गिरफ्तार कर लिया गया है।" सरोज ने बताया, "पुलिस पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश करेगी।" पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 342 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाना), 504 (शांति भंग करने के लिए उकसाना) और 376 (बलात्कार) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
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