UP : यूपी ने नाबालिगों को पेट्रोल डीजल बेचने पर लगाई रोक

Update: 2024-06-30 07:51 GMT
UP यूपी: परिवहन विभाग को नाबालिगों की ड्राइविंग से निपटने के लिए स्कूल प्रबंधन के साथ Collaboration करने का निर्देश दिया गया है। 16 साल से कम उम्र के छात्र किसी भी मोटर वाहन को चलाते हैं और 18 साल से कम उम्र के छात्र 50 सीसी से अधिक इंजन वाले मोटरसाइकिल या चार पहिया वाहन चलाते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 जुलाई से, 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को उत्तर प्रदेश भर के ईंधन स्टेशनों पर डीजल या पेट्रोल खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नाबालिगों की ड्राइविंग पर अंकुश लगाने और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की डॉ. सुचिता चतुर्वेदी द्वारा शुरू किए गए इस निर्देश का उद्देश्य नाबालिगों द्वारा दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर सख्त नियम लागू करना है।
आयोग ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक समेत विभिन्न विभागों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नाबालिगों द्वारा बिना लाइसेंस के वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने से होने वाली दुर्घटनाओं पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं।यातायात, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 6 जून को हुई बैठक में यातायात सुरक्षा अभियान शुरू करने पर सहमति जताई। यह अभियान नाबालिगों को मोटर वाहन चलाने से रोकने पर केंद्रित होगा, जिसमें यातायात पुलिस नियमित रूप से प्रवर्तन अभियान चलाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इन प्रयासों में भाग लेंगे।
खाद्य और रसद विभाग को जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से पेट्रोल पंपों पर अनुपालनensureकरने के निर्देश दिए गए हैं। नाबालिगों को ईंधन बेचने पर प्रतिबंध को मजबूत करने के लिए पेट्रोल पंपों पर नोटिस प्रदर्शित किए जाएंगे।परिवहन विभाग को नाबालिगों की ड्राइविंग से निपटने के लिए स्कूल प्रबंधन के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। 16 वर्ष से कम आयु के छात्र किसी भी मोटर वाहन को चलाते हैं और 18 वर्ष से कम आयु के छात्र 50 सीसी से अधिक इंजन वाले मोटरसाइकिल या चार पहिया वाहन चलाते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि नाबालिग वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाते पकड़े जाते हैं, तो वाहन मालिक और चालक दोनों को दंडित किया जाएगा।
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