Maharajganj महाराजगंज: स्थानीय अदालत ने 2021 में छह वर्षीय लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला सरकारी वकील विनोद कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने 24 वर्षीय रंजीत विश्वकर्मा को जिले के पुरेंदरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 28 अक्टूबर को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी को 5,000 रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया, अन्यथा उसे एक महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 9 दिसंबर 2021 को हुई, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद विश्वकर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।