यूपी: सुल्तानपुर में नाबालिग से रेप के आरोप में 3 भाइयों को 10 साल की सजा
यहां की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग से बलात्कार करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में तीन भाइयों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी। अदालत ने शुक्रवार को प्रत्येक आरोपी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील संजय सिंह ने दोषियों के नाम पप्पू उर्फ शकील, कलीम और अलीम बताए। उन्होंने कहा कि चौथा आरोपी, जो तीन लोगों का एक भाई भी है, उस समय नाबालिग था और उस पर किशोर अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है।
मामला जून 2010 का है। तत्कालीन 14 वर्षीय लड़की ने उस समय खुद को आग लगा ली थी जब उसके पिता 'राम चरित मानस' का पाठ करने के लिए पड़ोसी गांव गए थे। मरने से पहले लड़की ने अपने पिता से कहा था कि चारों भाई एक महीने से उसके साथ रेप कर रहे हैं। उसने यह भी कहा था कि उन्होंने उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने और उसके विवरण का खुलासा करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी।