नशोधन मामले में यूनिटेक के संस्थापक को समर्पण करने का आदेश

हाईकोर्ट ने चंद्रा को जेल अधीक्षक के सामने समर्पण करने को कहा

Update: 2024-03-27 06:30 GMT

नोएडा: दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में रियल्टी कंपनी यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को दी गई अंतरिम चिकित्सा जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने चंद्रा को को जेल अधीक्षक के सामने समर्पण करने को कहा है.

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता गंभीर अपराधों में आरोपी है. चंद्रा पर घर खरीदारों के पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी का आरोप है. पीठ ने कहा कि कथित आरोपों के अनुसार पीड़ित अपनी मेहनत की कमाई गंवाने के बाद भी आश्रयहीन हैं. आरोपी केवल अपनी पसंद के विशेष अस्पताल में इलाज के अधिकार के तौर पर जमानत का दावा नहीं कर सकता. हालांकि, पीठ ने जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जेल नियमों के अनुसार चंद्रा को अपेक्षित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए, ताकि उसका जीवन किसी भी तरह से खतरे में न पड़े. इसके अतिरिक्त पीठ ने आरोपी चंद्रा को जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा है.

छात्रों को स्मार्ट फोन वितरित

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्ट फोन वितरण का आयोजन किया गया. इस समारोह में कुल 8 छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए गए. मुख्यातिथि कुलपति प्रो. रवींद्र कुमार सिन्हा और कुलसचिव डॉ विश्वास त्रिपाठी रहे. यह समारोह यूपी डेस्को द्वारा स्मार्टफोन के लिए चयनित छात्रों के लिए आयोजित किया गया जोकि बीए, बीएससी, बीकॉम आदि पाठ्यक्रम से संबंधित थे.

छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता

सेक्टर-44 स्थित महामाया बालिका इंटर कॉलेज में विद्यालय और नॉर्दन यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए. फुटबॉल क्लब द्वारा महामाया बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को कोचिंग के लिए पूर्ण सहयोग एवं मुफ्त प्रशिक्षण देने पर समझौता हुआ. इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य नीरज टंडन ने कहा कि विद्यालय कि छात्राओं के लिए खेल में प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है.

Tags:    

Similar News