14 वर्षीय मासूम से कुकर्म के आरोपित मामा को 20 साल की कैद

रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपित को विशेष अदालत ने शुक्रवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Update: 2022-07-02 08:40 GMT

बरेली,  रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपित को विशेष अदालत ने शुक्रवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट ने आरोपित पर 75 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका है।

प्रेमनगर थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय पीड़ित के साथ उसके सगे मामा ने दुस्साहस किया। बदनामी का डर दिखाकर आरोपित ने कई बार अपनी सगी भांजी के साथ कुकर्म किया। पीड़ित ने दो माह तक डर की वजह से बात छिपाए रखी। पीड़ित डरी सहमी रहने लगी। 17 सितंबर 2020 को पीड़ित ने अपनी मां को पूरा घटनाक्रम बताया। पीड़ित का पिता आरोपित के किराए के मकान पर पहुंचा और पूछताछ की लेकिन उसने जुर्म नहीं स्वीकार किया। वादी आरोपित को पकड़ कर अपने घर लाया और पीड़ित का आमना सामना कराया तो आरोपित माफी मांगने लगा। वादी ने मारपीट कर आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया।
आरोपित मूल रूप से पीलीभीत का निवासी है। वारदात के समय सिंधुनगर ईसाइयों की पुलिया पर किराए के मकान में रहता था। मामले की रिपोर्ट थाना प्रेमनगर में पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट रामदयाल ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित के परिवार को दी जाएगी।


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