अनाधिकृत व्यक्ति ने दिया बयान, युवक की गई नौकरी

Update: 2023-07-31 06:48 GMT

फैजाबाद न्यूज़: शहर के एक निजी हॉस्पिटल के मालिक की गैर मौजूदगी में अनाधिकृत व्यक्ति के बयान देने से युवक की नौकरी चली गई थी. मामले की जांच पूरी करते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने अस्पताल के मालिक से स्पष्टीकरण मांगा है.

गोंडा जिले के मैनपुर रामपुर भगाही निवासी मोहित शुक्ला ने 21 जुलाई को सीएमओ को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसने अपनी पत्नी शुभी शुक्ला के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में 18 फरवरी को भर्ती कराया था. 20 फरवरी को उसका ऑपरेशन हुआ और तीन दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया.

डिस्चार्ज स्लिप व कागजात भी अस्पताल द्वारा प्रदान की गई तो उसने एक बीमा कंपनी में मेडिकल क्लेम के आवेदन किया था. बीमा कंपनी ने क्लेम के भुगतान के लिए सत्यापन किया तो 28 अप्रैल को हॉस्पिटल की साक्षी नेहा त्रिपाठी ने बयान दिया कि शुभी शुक्ला नाम की कोई मरीज भर्ती नहीं हुई थी. बीमा कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर युवक की संविदा समाप्त कर दी गई. मामले में सीएमओ ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराई तो अस्पताल के मालिक अभिनव त्रिपाठी का बयान दर्ज किया गया. अपने बयान में उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी के समक्ष उनके गैर मौजूदगी में उनकी बहन ने अनाधिकृ़त रूप से बयान दिया था. जबकि, शुभी शुक्ला का इलाज अस्पताल से ही किया गया है.

मामले में जांच कमेटी ने नाराजगी जताते हुए अस्पताल के वाहन स्वामी से अनाधिकृत रूप से बयान देने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है. जांच कमेटी के अध्यक्ष व एसीएमओ प्रशासन डॉ. डीके शर्मा ने बताया कि अस्पताल के मालिक से स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

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