उमेश पाल हत्याकांड: यूपी पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी को भगोड़ा घोषित किया

Update: 2023-08-07 18:22 GMT
उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार परवीन पर धूमनगंज पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है।
थाना प्रभारी (धूमनगंज) राजेश मौर्य ने कहा कि चकिया स्थित जिस घर में वह रहती थी, उस घर की दीवारों पर एक नोटिस चिपकाकर प्रवीण को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। यह घर अहमद के वकील खान शौलत हनीफ के बहनोई जफर अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसके घर पर नोटिस चिपकाने से पहले आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं, SHO ने कहा, अहमद के पैतृक घर को ध्वस्त करने के बाद प्रवीण और उसका बेटा घर में रहते थे।
पाल की हत्या के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने इस घर को भी ध्वस्त कर दिया था और वहां बची दीवारों पर नोटिस चिपका दिया था। SHO मौर्य ने बताया कि भगोड़ा घोषित होने के बाद भी अगर परवीन ने सरेंडर नहीं किया तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.
2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा गार्डों की 24 फरवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 25 फरवरी को अहमद, उनके भाई अशरफ, परवीन, दो बेटों, सहयोगियों गुड्डु मुस्लिम और गुलाम और नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
28 मार्च को, एक एमपी/एमएलए अदालत ने 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में अहमद और दो अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह अहमद की पहली सजा थी, भले ही उसके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे।
60 वर्षीय पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद को मामले की सुनवाई के लिए सड़क मार्ग से गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। 15 अप्रैल को, अहमद और अशरफ को मीडिया से बातचीत के बीच खुद को पत्रकार बताने वाले तीन लोगों ने बहुत करीब से गोली मार दी थी, जब पुलिसकर्मी उन्हें चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे।
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