उमेश पाल हत्याकांड: प्रयागराज कोर्ट ने अतीक अहमद के साले को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
पूर्व सांसद और विधायक अतीक को उत्तर प्रदेश पुलिस अहमदाबाद की साबरमती जेल से 24 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद सोमवार को प्रयागराज की नैनी जेल ले आई।
प्रयागराज: उमेश पाल हत्याकांड में सोमवार को प्रयागराज कोर्ट ने अतीक अहमद के साले अखलाक को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.
अखलाक को कथित तौर पर शूटरों को शरण देने और अपराध के बाद भागने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह उत्तर प्रदेश के मेरठ के नौचंदी इलाके का रहने वाला है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार उमेश पाल की हत्या करने के बाद शूटर व अतीक अहमद का पुत्र असद अखलाक की मदद से फरार हो गया.
माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक अहमद को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 28 मार्च को दोषी ठहराया था और अब मृतक उमेश पाल के अपहरण मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इसने पहली बार चिह्नित किया कि अतीक अहमद, जिनके खिलाफ पिछले 43 वर्षों में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, को एक मामले में दोषी ठहराया गया है।
अदालत ने अतीक अहमद के अलावा दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में एक वकील और मुख्य गवाह उमेश पाल की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अतीक उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। उमेश पाल के अलावा उनके दो सुरक्षाकर्मियों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
पूर्व सांसद और विधायक अतीक को उत्तर प्रदेश पुलिस अहमदाबाद की साबरमती जेल से 24 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद सोमवार को प्रयागराज की नैनी जेल ले आई।