बस्ती न्यूज़: कलवारी थानांतर्गत अगौना के बबलू हत्याकांड में वांछित दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. छींटाकशी को लेकर हुए विवाद में घायल बबलू की मौत हो गई थी. थानाध्यक्ष कलवारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सुभाष और सुंद्रेश सगे भाई हैं. इस मामले में सात नामजद और कुछ अज्ञात पर केस दर्ज है. दो आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं.
कलवारी थाने के अगौना निवासी बबलू (35) को पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने 27 मई की रात करीब दस बजे मारपीट कर घायल कर दिया था. आरोप है कि मरा समझकर वहां से भाग निकले थे. परिजन बबलू को इलाज के लिए 28 मई को लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. प्रकरण में मृतक के भाई दिलीप की तहरीर पर पुलिस ने सुंदेश, रोहित, सुभाष, रामसुमेर, राजकुमार मंजुल, सुनील, अखिलेश और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कायम किया था. पुलिस ने आरोपी सुंद्रेश और सुभाष की सुबह शिव चौराहा कुसौरा बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया.
एनडीपीएस एक्ट में एक साल की सजा: पुलिस कार्यालय के अनुसार ऑपरेशन शिकंजा के तहत पैरवी सेल व थाना रुधौली ने प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को एक साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई है. पुलिस कार्यालय के अनुसार 12 अक्टूबर 2022 की सुबह रुधौली पुलिस ने हनुमंता पुल से आरोपी मुखराम निवासी जोधीजोत थाना रुधौली की बाइक की डिग्गी में प्लास्टिक की थैली से एक किलो 190 ग्राम गांजा बरामद किया था. उसे न्यायालय में पेश कर जेल भजा गया था. न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) ने आरोपी मुखराम एक साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.