सिटी न्यूज़: आयकर रिटर्न भरने का रविवार को अंतिम दिन है। लोग आयकर रिटर्न भर रहे हैं। ऐसे में विभाग की साइट बार-बार हैंग हो रही है। इसका असर अंतिम समय में रिटर्न भरने वालों पर पड़ रहा है। सीए के चैंबरों में भीड़ बढ़ गई है। हालत यह है कि सीए ने भी लोगों से कहना शुरू कर दिया है कि साइट हैंग हो रही है। ऐसे में वे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव न होने का ऐलान मंत्रालय ने कर दिया है। यही वजह है कि लोग अंतिम तिथि को रिटर्न भरने को उमड़े हैं। ऐसे में आयकर विभाग की साइट पर दबाव पड़ना लाजमी है। इससे सीए भी परेशान हैं। ऐसे में उनके पास आने वालों से वे कह रहे हैं कि साइट हैंग हो रही है। जरूरी नहीं है कि समय पर रिटर्न दाखिल हो जाए।
31 तक रिटर्न भरने के फायदे: अगर आप तय समय के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कई तरह के फायदे होंगे। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम सालाना 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है तो कोशिश कीजिए कि तय समय पर ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। आयकर रिटर्न आम तौर पर टैक्स छूट या लांग टर्म कैपिटल गेन के लिए एक्जम्प्शंस क्लेम करने के लिए भरा जाता है। हालांकि, 31 जुलाई से पहले आईटीआर भरने के सिर्फ यही फायदे नहीं हैं। यदि कोई समय से आईटीआर फाइल करने में नाकाम रहता है तो आयकर विभाग उस व्यक्ति पर दंड लगा सकता है। उसे तीन से सात साल तक जेल हो सकती है। इसके अलावा जब देरी से आईटीआर फाइल करते हैं तो सालाना इनकम पांच लाख रुपये से ज्यादा होने पर आयकरदाता को 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। इनकम पांच लाख से कम होने पर 1,000 रुपये दंड लगता है।
लोन मिलने में होगी आसानी: अगर आप लोन लेने जाते हैं तो ज्यादातर बैंक आईटीआर मांगते हैं। रिटर्न से बैंक को आवेदक की आर्थिक स्थिति और क्षमता का आकलन करने में मदद मिलती है। अगर आईटीआर उपलब्ध है तो लोन जल्दी से मिल जाता है।