सदर के तिहरे हत्याकांड में तीन दोषी करार, 22 को होगा सजा का फैसला

Update: 2022-12-21 12:03 GMT

मेरठ कोर्ट रूम न्यूज़: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-दो ओमबीर सिंह ने थाना सदर बाजार क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। घटना गत 27 नवंबर 2009 को थाना सदर बाजार मेरठ में घटी थी। पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार बख्शी व विनोद कुमार काजीपुर ने बताया कि वादी मुकदमा मोहम्मद इनाम पुत्र मोहम्मद शफीक निवासी गंज बाजार थाना सदर बाजार ने थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी मिजाज की लड़की जीनत का रिश्ता आरोपी के जानने वाले जाकिर से हुआ था।

रिश्ते के बाद उन्हें पता चला कि लड़की को दौरे पड़ते थे। जिस बात पर लड़के जाकिर की मां सुरैया ने रिश्ता रखने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर आरोपीगण शहाबुद्दीन से रंजिश रखने लगे और 27 नवंबर 2009 को शाम करीब 5:30 बजे आरोपी मिजाज पुत्र नजर उसकी पत्नी अनवरी बच्चे शुजाउद्दीन, जियाउद्दीन व अन्य दो नाबालिग बच्चों के साथ मिलकर शहाबुद्दीन व उसके पुत्र जाकिर व ताहिर की धारदार हथियारों से गला काट कर हत्या कर दी थी।

जिसके बाद वादी मुकदमा ने थाना सदर बाजार में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। मिजाज के दो पुत्र नाबालिग होने के कारण उनका परीक्षण किशोर न्यायालय में चला तथा किशोर न्यायालय से दोनों आरोपियों को 16 दिसंबर 22 को दोषी पाते हुए अधिकतम दंड देते हुए 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

तथा आरोपी मिजाज की दौरान परीक्षण जेल में मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद न्यायालय में तीन आरोपी अनवरी पत्नी मिजाज सुजाउद्दीन व जियाउद्दीन पुत्र मिजाज को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए दोषी करार देते हुए तीनों दोषियो को सजा सुनाये जाने के लिए 22 दिसम्बर 2022 की तिथि नियत की है।

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