यूपी निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने OBC आरक्षण को किया रद्द

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Update: 2022-12-27 11:34 GMT
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद की लखनऊ पीठ चुनाव पर बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ओबीसी आरक्षण की सभी सीटों पर सामान्य होगी। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि इस मामले में लखनऊ पीठ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ मामले में आज अपना फैसला सुनाया है। पीठ पहले ही मामले के निपटान तक अधिसूचना पर रोक लगा चुकी है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कोटे को लेकर राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर शनिवार को सुनवाई पूरी की।
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