मर्डर केस में फंसे सपा नेता को कोर्ट से फिर से लगा झटका

Update: 2022-08-06 08:15 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : सगे भाई के मर्डर केस में फंसे सपा नेता मुदित प्रताप सिंह को कोर्ट से फिर से झटका लगा है। अपर जिला जज प्रथम हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट ने हत्यारोपी मुदित प्रताप की पैरोल अर्जी खारिज कर दी।

बता दे कि 14 सितंबर 2021 को अतरछेड़ी गाँव के मूलनिवासी संजय सिंह एडवोकेट की बरेली कचहरी से लौटते समय निर्मम हत्या कर दी गयी थी। मृत अधिवक्ता की पत्नी रजनी सिंह ने थाना विशारतगंज में अपने सगे देवर सपा नेता मुदित प्रताप सिंह, गुड्डू सिंह उसके बेटे राहुल व मयंक अवस्थी के खिलाफ नामजद एफ़आईआर दर्ज करायी है। पुलिस ने 29 सितंबर 2021 को पुलिस ने हत्यारोपी गुड्डू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वही हत्यारोपी भाई मुदित प्रताप सिंह बदायूँ में किसी अन्य मुकदमे में सरेंडर कर जेल चला गया था।बाद में हत्यारोपी मयंक अवस्थी उर्फ मोहित निवासी पंजाबपुरा भी कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया था।
बता दे सपा नेता मुदित प्रताप सिंह व उनकी पत्नी प्राची सिंह बीते चुनाव में विथरी चैनपुर सीट से सपा से टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे। हत्यारोपी भाई मुदित प्रताप सिंह की जमानत अर्जी बीते 29 जुलाई को अपर जिला जज प्रथम हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट ने खारिज कर चुकी है। मुदित के अधिवक्ता ने उसकी बीमार पत्नी प्राची सिंह का इलाज कराने की दलील देकर कोर्ट में पैरोल अर्जी दी थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रीतराम राजपूत ने पैरोल अर्जी का कड़ा विरोध करते हुये दलील दी कि बीमार प्राची सिंह के मायके वाले औऱ मुदित के भाई उसका इलाज करा सकते हैं। पैरोल पर रिहा होने के बाद मुदित के फरार होने की संभावना है। दोनो पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट ने मुदित की पैरोल अर्जी खारिज कर दी।
source-hindustan


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