संत कबीर नगर: जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश के क्रम में सहायक आयुक्त उद्योग खुशबू सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा प्लेज नाम की योजना लागू की गयी है। प्रदेश के अर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महात्वपूर्ण स्थान है। इनकी स्थापना हेतु वातावरण निर्माण एवं आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना जरूरी है। औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनश्चित कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्को के विकास की योजना PLEADGE (Promoting Leadership and Enterprise for Development of Growth Engines) लागू की जा रही है जिसमें निजी प्रवर्तक के द्वारा Build, Own, Operate (BOO) के आधार पर संचालित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित कर सकते हैं। औद्योगिक पार्को में न्यून्तम प्रति एकड़ 01 इकाई को भूखण्ड किया जाना अनिवर्य होगा तथा कुल विकसित औद्योगिक परियोजना की भूमि में से 75 प्रति0 भूखण्ड एमएसएमई इकाईयों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत विकसित किये गये निजी औद्योगिक पार्का का संचालन तथ मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा। पार्क विकसित करने वाले प्रर्वतकों को जिला कलेक्टर रेट भूमि के मूल्य का 90 प्रति0 अथवा औद्योगिक पार्क को विकसित करने के लिए आवश्यक धनराशि में से जो भी कम हो, एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा प्रवर्तक को अवमुक्त की जाने वाले धनराशि 2 समान किश्तों में दी जायेगी। विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट एवं एमएसएमई उद्यम निती 2022 में उल्लिखित पर्यावणीय अनुकूल अवस्थापना के लिए दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त कोई अन्य आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जायेगी। विस्तृत जनकारी के लिए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विकास केन्द्र, संत कबीर नगर में किसी भी कार्य दिवस के दिन सम्पर्क कर सकते हैं।