अलीगढ़ न्यूज़: शहर के देहली गेट इलाके के दो सगे भाइयों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार हुआ.
गंगा स्नान के दौरान सगे भाई संग डूब गए थे. अनूपशहर (बुलंदशहर) गंगा घाट पर यह हादसा हुआ था. गोताखोरों द्वारा शव गंगा से निकाले जाने के बाद पिता ने मृतकों की बेटों के तौर पर पुष्टि की थी. बुलन्दशहर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को शव सौंपे थे. इलेक्ट्रिशियन तिलक निवासी वाटर वर्क्स देहली गेट के तीन बेटे हैं. दूसरे नंबर के बेटे 17 वर्षीय लक्ष्य का जन्मदिन था. इस पर वह सुबह 11 बजे करीब अपने बड़े भाई 19 वर्षीय अभिषेक और मोहल्ले के मोनू, सूरज, रवि और मामू भांजा इलाके के शिवम के साथ अनूपशहर गंगा घाट पर स्नान को गया था. लक्ष्य और अभिषेक स्नान के दौरान डूब गए. गोताखोरों ने काफी तलाश के बाद उनका शव गंगा से बाहर निकाला. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को सौंपे.
दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, अर्थदंड
एडीजे-15 अनुपम सिंह की अदालत से पत्नी की दहेज की खातिर हत्या में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गंगीरी के गांव रतरोई में 2017 में यह वारदात हुई थी. इस प्रकरण में कोर्ट से चार अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि 27 जुलाई 2017 की यह घटना है. नगला ढक के रामसरन ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी बेटी कुसुम की शादी घटना से एक वर्ष पहले ओमकार निवासी रतरोई के साथ की गई थी. शादी के बाद से दहेज में बाइक व एक लाख रुपये के लिए ससुराली बेटी को तंग करने लगे. घटना वाले दिन वह अचानक बेटी की ससुराल उसका हालचाल जानने पहुंचे थे. वहां पता लगा कि बेटी की कुछ समय पहले गला रेतकर हत्या कर दी गई है. मामले में पुलिस ने पति ओमकार निवासी रतरोई व चार अन्य ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किया. कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पति को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.