हाईकोर्ट ने सरकार को 4 दिन के भीतर ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार को 4 दिन के भीतर ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है।
बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से दिए गए बड़े आदेशों में सरकार से कहा गया है कि वह 4 दिन के भीतर ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करें। दरअसल उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर पिछले महीने मार्च में ओबीसी आयोग की ओर से सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओबीसी के आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से यह आदेश दिया गया है। लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति रंजन राय एवं न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को तलब किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।