जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कानपुर। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ईमा इंडिया लिमिटेड और उसकी श्रमिक यूनियन के बीच उत्पन्न विवाद खत्म हो गया है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने 10 साल बाद रोके गए 49 श्रमिकों को लेकर फैसला दिया है। श्रम विभाग ने त्रिपक्षीय वार्ता से हल कराने की कोशिश की, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। शासन ने अभिनिर्णय के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कानपुर को भेज दिया। ट्रिब्यूनल में यूनियन की ओर से असित कुमार सिंह और प्रतिष्ठान की ओर से हर्षवर्धन गुप्ता ने सुनवाई के दौरान अपना- अपना पक्ष रखा। केस की सुनवाई के दौरान ही 38 श्रमिकों ने शपथ देकर चल रहे वाद से अपने को अलग कर लिया था। शेष 11 श्रमिकों की सेवा समाप्ति को अनुचित और अवैध घोषित कर उन्हें सेवा समाप्ति की तिथि से सेवाओं की अखंडता समेत सेवा में बहाल किया है। सभी को 10 साल से बेकारी अवधि का 50 प्रतिशत वेतन और अन्य अनुमन्य हितलाभों को भुगतान करने का आदेश दिया है। source-hindustan