अदालत ने मारपीट व घर फूंकने पर दो को दस साल की सजा सुनाई
दोनों पक्षों पर कुल 48 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
बस्ती: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने घर फूंकने व मारपीट के मुकदमे में दोनों पक्ष के एक-एक लोग को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पक्षों पर कुल 48 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जिसे जमा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पैकोलिया थाना क्षेत्र के भानपुर गांव निवासी जगराम यादव ने स्थानीय थाने पर तहरीर देकर कहा कि उनके चचेरे भाई केशवराम यादव, कनिकराम व केशवराम की पत्नी रेशमा से बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप लगाया कि आठ दिसंबर 2006 की सुबह आठ बजे सभी लोगों ने एक राय होकर फरसा, कुल्हाड़ी से लैस होकर घर पर चढ़ गए और मारापीटा. इसमें प्राणघातक चोटें आईं. दूसरे दिन विपक्षियों ने घर में आग लगा दी, जिससे सारा सामान जल गया था. पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया था. विवेचना के बाद केशवराम व कनिकराम के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. मुकदमे के दौरान केशवराम की मौत हो गई. कोर्ट ने कनिकराम यादव को दस साल सश्रम कैद व 26 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसी विवाद में दूसरे पक्ष की रेशमा ने भी मुकदमा दर्ज कराया था.
उनका आरोप था कि आठ दिसंबर 2006 को उनके पट्टीदार जगराम, घनश्याम, मंशाराम और सावित्री ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और दूसरे दिन उनके घर को आग लगा दी थी. प्रकरण में पुलिस ने घनश्याम यादव व मंशाराम यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. विचारण के समय जगराम व सावित्री को भी कोर्ट ने तलब किया था. मुकदमे के दौरान घनश्याम, जगराम व सावित्री की मौत हो गई. कोर्ट ने मंशाराम यादव को दस वर्ष सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है.