किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को अदालत ने पांच साल कैद की सुनाई सजा, जानिए पूरा मामला

11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Update: 2022-02-17 12:20 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिस्ता वेबडेस्क: बरेली। घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने किया। घटना थाना फरीदपुर क्षेत्र की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने 30 अप्रैल, 2016 को लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि घटना वाले दिन घर में किशोरी अपने बाकी भाई-बहनों के साथ थी।

उसके माता-पिता काम से गए थे, तभी आरोपी मुनीश शराब पीकर घर में घुस आया और 14 वर्षीय किशोरी को पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। बच्चों ने शोर मचाया तो वह भाग गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त मुनीश को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 
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