मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-दो मेरठ प्रहलाद सिंह द्वितीय ने हत्या करने के आरोप में आरोपी अनुज उर्फ कल्लू पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी मुजफ्फरनगर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना कंकरखेड़ा में 20 सितंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई की वह रात करीब 10 बजे अपने घर लौट रहा था।
रास्ते में बालाजी कंप्यूटर पर उसका भाई कुलदीप शर्मा टिंकल उर्फ अरविंद से बात कर रहा था। उसने अपने भाई कुलदीप से कहा कि काफी टाइम हो गया है घर चलो। इस पर वादी मुकदमा के भाई ने कहा कि आप चलो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। जैसे ही कहकर वह आगे चला तो पीछे धमाके की आवाज आई। वादी मुकदमा ने तुरंत पीछे मुड़कर मौके पर गया तो देखा कि किसी व्यक्ति ने उसके भाई कुलदीप को गोली मार दी है।
वह खून में लथपथ हालत में वही पड़ा हुआ है। अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। जांच में आरोपी का नाम प्रकाश में आया था। सरकारी वकील ने न्यायालय में कुल 12 गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाहों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।