बेटी को गर्भवती करने वाले पिता को कोर्ट ने महज 14 दिन के अंदर ही उम्र कैद की सजा
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रेप के आरोपी पिता को कोर्ट ने महज 14 दिन के अंदर ही उम्र कैद की सजा सुना दी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. साथ ही 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पीड़िता सात महीने की गर्भवती है. जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी पिता जेल में बंद है.
डिडौली थाना इलाके में पिता ने अपनी बेटी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया था. आरोपी पिता 50 वर्षीय व्यक्ति ईट-भट्ठा पर मजदूरी करता था. पीड़िता द्वारा थाने में शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. पीड़िता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि जब भी परिजन घर से बाहर होते थे, तभी वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था. किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देता था. इसी बीच किशोरी गर्भवती हो गई.
11 जून को किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद परिजनों ने एक केंद्र पर किशोरी का अल्ट्रासाउंड कराया. जिसमें पीड़िता सात महीने की गर्भवती पाई गई थी, रिपोर्ट सामने आने के बाद परिजनों के होश उड़ गए. पुलिस में मामला दर्ज कराया गया. मिशन शक्ति योजना के साथ कि गई तुरंत कार्रवाई के बाद जनपद न्यायलय ने दुष्कर्मी कलयुगी बाप को उम्र कैद के साथ ही अर्थ दंड भी सुनाया है. जिसके चलते महज 14 दिन के सीमित समय मे एक नाबालिग बेटी को इंसाफ मिला.