अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म में आरोपित को दस साल की सजा सुनाई

40 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया

Update: 2024-04-11 06:51 GMT

झाँसी: नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राहुल आनन्द ने बांसगांव थाना क्षेत्र के कनईचा निवासी अभियुक्त कृष्णानंद कृष्ण कुमार को दस साल के कठोर कारावास एवं 40 हजार रूपए अर्थदंड से दण्डित किया है. अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना सितम्बर 2015 की दिन के दस बजे की है. अभियुक्त वादिनी की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 22 साल की सजा

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विजय बहादुर यादव ने बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र के सीताकुंड निवासी अभियुक्त दीपक तिवारी उर्फ अभिषेक कुमार को 22 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है. अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो साल का कारावास अलग से भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि यह घटना 16 व 17 अगस्त 2021 की दोपहर की है.

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