गाजियाबाद: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो अदालत ने 25 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. घटना साहिबाबाद थाना क्षेत्र में सितंबर 2018 को हुई थी.
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि थाना साहिबाबाद क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग 10 सितंबर 2018 को घर में झाडू लगा रही थी. उसकी मां काम से बाहर गई हुई थीं. इसी दौरान पड़ोस में किराए के कमरे में रहने वाला इसरार उसके घर में घुस गया. इसरार ने नाबालिग के साथ मारपीट की. विरोध पर पर उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया. इसके बाद नाबालिग से दुष्कर्म किया. मां के घर आने पर नाबालिग ने आपबीती बताई. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर इसरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने पांच अक्तूबर 2018 को मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया. दोनों पक्षों की ओर से 10 गवाह पेश किए गए. मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन की अदालत में हुई.
लिफ्ट खराब होने से परेशानी हो रही: महिला अस्पताल में लिफ्ट खराब पड़ी है. इससे गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही. अस्पताल में दूसरी लिफ्ट भी हैं, लेकिन फिलहाल लिफ्ट पर ही मरीजों का दबाव आ गया है. सीएमएस ने बताया कि लिफ्ट तक ठीक हो जाएगी.
सड़क पर अतिक्रमण से लोगों को दिक्कत: इंदिरापुरम की मेन सड़कों पर रेहड़ी पटरी वालों के सड़क पर कब्जा कर लिया है. जिसके कारण रोज सड़क से निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है. रोड़ के दोनों तरफ दुकान लगने के कारण पैदल निकलने वाले लोगों को समस्या हो रही है.