अदालत ने युवक को गोली मारने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

30 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया

Update: 2024-04-18 05:25 GMT

अलीगढ़: युवक को गोली मारने के आरोपी को एससी-एसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

विशेष लोक अभियोजक चमन प्रकाश शर्मा व महेंद्र कुमार ने बताया कि घटना 31 जनवरी 2009 को हुई थी. मामले में रोहन लाल निवासी गांव नगला तुला राम ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्रवधू गांव के स्कूल के पास कंडे पाथ रही थी पास में ही उनका बेटा सत्यपाल भी मौजूद था. तभी रोहन आटा लेने के लिए गांव वीजनपुर जा रहे थे. रास्ते में उन्होंने देखा कि सत्यपाल व गांव के रहने वाले विनोद कुमार ठाकुर में विवाद होने लगा. विनोद ने तमंचा निकालकर सत्यपाल पर फायर कर दिया. इसमें सत्यपाल के पेट में गोली लगी और वह घायल हो गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विनोद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तमंचा भी बरामद हुआ था. मामले में विनोद खिलाफ चार्जशीट लगाई गई. जिसके बाद में विनोद को जमानत मिल गई.

अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विनोद को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा की घोषणा होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया. वहीं जुर्माने की धनराशि में से 20 हजार रुपए घायल को देने के आदेश दिए गए.

नैतिक कल्याण पर कार्यशाला आयोजित

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा छात्रों के जीवन में नैतिकता विकसित करने और उन्हें आदर और सम्मान के साथ लोगों का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए ‘नैतिक भलाई’ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि प्रोफेसर नईमा खातून प्राचार्य वीमेन्स कालेज ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वह विश्व साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों को पढ़ने में संलग्न हों.

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