16 साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
चार पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
गाजियाबाद: हापुड़ के गांव आलमनगर में 16 साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने दो महिला समेत सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीन आरोपियों पर साढ़े 15-15 हजार और चार पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के गांव आलमनगर में दिसंबर 07 को क्रिकेट खेलने को लेकर हरिशचंद्र और रविशंकर के बीच मारपीट हो गई. इसमें 10 से अधिक लोगों के खिलाफ 107/116 के तहत कार्रवाई की गई. इसको लेकर दोनों पक्षों में तनाव हो गया. रविशंकर पक्ष की ओर से धनपत पुत्र बुद्धा, संतोष पत्नी धनपत, सतीश पुत्र बुद्धा, शेरा पुत्र सत्ता, हरिप्यारी पत्नी शेरा, सुंदर पुत्र शेरा, कालू पुत्र गिरवर योजना बनाकर हरिशचंद के भाई किशनपाल के घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उस पर छुरों से वार कर दिए. शोर सुनने के बाद हरिशचंद, चरणदास, महेंद्र उसके बचाने को भागे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी घायल कर दिया. सभी को घायलावस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां किशनलाल की मौत हो गई. किशनलाल के परिजनों ने थाना बहादुरगढ़ में नामजद रिपोर्ट कराई. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सतीश और धनपत से उनके घर से वारदात में प्रयोग किया गया छुरा भी बरामद कर लिया.
पुलिस ने 52 दिन में आरोप पत्र पेश किया
पुलिस ने 52 दिन में आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया. अदालत में पेश सबूत और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया. अदालत ने धनपत, संतोष, सतीश, शेरा, हरिप्यारी, सुंदर और कालू को उम्र कैद की सजा सुनाई. धनपत,सतीश और सुंदर पर साढ़े 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. वहीं संतोष, शेरा, हरिप्यारी और कालू पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.