जेल मॉल के सामने हुई मारपीट में कोर्ट ने गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने का आदेश दिया

कोर्ट ने दिया दबंगों पर मुकदमा लिखने का आदेश

Update: 2024-04-03 05:23 GMT

गाजियाबाद: गत वर्ष 19 नवंबर को कौशांबी थाना क्षेत्र के एंजेल मॉल के सामने हुई मारपीट में कोर्ट ने गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिवक्ता उमरदीन ने बताया कि नीरज उर्फ़ निशू जाटव कपिल संदीप गुलशन पर रोहित बैसोया कपिल रंजीत प्रवीण आदि ने मिलकर जानलेवा हमला किया था लेकिन पुलिस में पीड़ित पक्ष की नहीं सुनी और मेडिकल के बाद भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस संबंध में माननीय कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने को देर से आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं अधिवक्ता उमरदीन ने बताया कि जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में पक्षपात वाला रवैया अपनाया था उसके बाद कोर्ट के इस निर्णय से यह तो साबित हो जाता है कि पीड़ित पक्ष के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ है निश्चित रूप से पुलिस को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे दलित वर्ग के इन गरीब पिछड़े और मजलूम लोगों को न्याय मिलने का काम होगा।

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