निलंबित किए गए प्राचार्य प्रो. अनुराग शुक्ला को बड़ी राहत मिली

प्रो. अनुराग शुक्ला ही बने रहेंगे आगरा कॉलेज प्राचार्य

Update: 2024-03-12 06:09 GMT

आगरा: आगरा कॉलेज में निलंबित किए गए प्राचार्य प्रो. अनुराग शुक्ला को बड़ी राहत मिल गयी है. निलंबन के खिलाफ प्रो. शुक्ला की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन की ओर से 10 फरवरी को जारी किए गए आदेश पर स्थगन आदेश दे दिया है.

बता दें कि शासन ने आगरा कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अनुराग शुक्ला को विभिन्न आरोपों के आधार पर निलंबित कर दिया था. उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पाण्डेय की ओर से प्रो. अनुराग शुक्ला को निलंबित करने के संबंध में पत्र जारी किया था. प्रबंध समिति अध्यक्ष, मंडलायुक्त को संबोधित पत्र 10 फरवरी को जारी किया गया था. निलंबन का आधार प्रो. अनुराग शुक्ला पर लगे आरोपों की चार सदस्यीय कमेटी की ओर से करायी गयी जांच को बनाया गया.

वहीं शासन के पत्र के आधार पर प्रबंध समिति अध्यक्ष और मंडलायुक्त ने 13 फरवरी को प्रो. शुक्ला को निलंबित कर दिया था. इसके साथ ही शासन के आदेश के अनुसार कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्ष, मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने डॉ. चित्र कुमार गौतम को प्राचार्य पद का चार्ज सौंप दिया. निलंबन आदेश को प्रो. अनुराग शुक्ला सवालों के घेरे में खड़ा किया था. उन्होंने डॉ. चित्र कुमार गौतम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होने की बात कही थी. इसके साथ ही डॉ. गौतम के कॉलेज की वरिष्ठता में क्रमांक 16 पर होने के बाद भी प्राचार्य पद का जार्च देने को सवालों के घेरे में खड़ा किया था. उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय पर भी विभिन्न आरोप लगाए थे. इसी के चलते प्रो. अनुराग शुक्ला ने कोर्ट की शरण ली थी. याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि न्यायालय के अगले आदेश तक राज्य सरकार द्वारा 10 फरवरी को पारित आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा. इसके साथ ही याचिकाकर्ता यानि कि प्रो. अनुराग शुक्ला को संस्थान के प्राचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों को जारी रखने और निर्वहन करने की अनुमति दी जाएगी. वेतन का भुगतान भी किया जाए. यदि कोई विभागीय जांच चल रही है तो जारी रखे. इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन किया जाए.

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