लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को फिलहाल राहत दें दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की अपील पर UP सरकार को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेलर को धमकी देने और उन पर पिस्टल तानने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जेलर को धमकी देने से जुड़े एक मामले में उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है।
बता दें कि जेलर को धमकी देने का मामला 2003 का है। लखनऊ के आलमबाग थाने में जेलर एसके अवस्थी ने मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि जेल में मुख्तार से मिलने आए लोगों की तलाशी का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। गाली-गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्टल तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इस मामले में लखनऊ बेंच ने 21 सितंबर 2022 को मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई थी।