सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत, तीन साल पहले हुई थी शिवसेना नेता की हत्या

Update: 2023-08-22 09:01 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में महाराष्ट्र में एक स्थानीय शिवसेना नेता की हत्या की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है।दलीलों पर दिया ध्यान
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मुख्य आरोपी सूरज विजय अग्रवाल की ओर से पेश वकील सना रईस खान की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामले में अन्य आरोपियों को शीर्ष अदालत से जमानत मिल चुकी है। बता दें, शिवसेना के पूर्व लोनावला इकाई के प्रमुख राहुल उमेश शेट्टी की 26 अक्टूबर, 2020 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अदालत ने यह कहा
पीठ ने सोमवार को कहा कि हमने इस बात को ध्यान में रखा कि उसके साथ साजिश में शामिल अन्य आरोपी को अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है। इसलिए हम याचिकाकर्ता को जमानत देने का फैसला लिया है। न्यायमूर्ति ने आरोपी को जमानत देने के लिए अतिरिक्त शर्तें रखीं।
यह है शर्त
पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वडगांव, मावल के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि उसे संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता न हो। गौरतलब है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 सितंबर, 2022 को अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
फैजल की सजा पर हाईकोर्ट फिर करे सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की निचली अदालत की सजा को निलंबित करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करने और छह सप्ताह में इस पर फिर से विचार करने को कहा।
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