सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के अलवर में 2018 में एक चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, "इस तरह के मुकदमे केवल पेज 1 (समाचार पत्रों के) के लिए हैं। खारिज किया जाता है।"
याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी. आदित्यनाथ ने चुनावी भाषण के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत किया
याचिकाकर्ता के अनुसार, आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत जाने से पहले भाषण के खिलाफ मऊ की जिला अदालत में परिवाद दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया. उन्होंने तब एक उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था।
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