किसानों को पराली नही जलाने के सख्त निर्देश जारी किए गए

Update: 2022-11-18 09:54 GMT

बलरामपुर न्यूज़: उप कृषि निदेशक द्वारा किसानों को सख्त निर्देश जारी किया गया है कि यदि कोई किसान खेतो में फसल अवशेष/पराली जलाता है तो 2 एकड़ कृषि क्षेत्र के लिए 2500 रुपया,2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5000 रुपया और5 एकड़ से अधिक कृषि क्षेत्र के लिए 15000 प्रति घटना आर्थिक दण्ड देना होगा, इसके बावजूद पचपेड़वा विकास खंड में कृषि विज्ञान केन्द्र के अगल बगल बड़े पैमाने पर किसानों ने धान फसल के अवशेष को खेतो में जला दिया।  जिससे आस पास धुआं निकलता रहा,किसान नेता मनोहर लाल ने बताया कि किसानों को जागरूकता ना होने के कारण पराली खेत में जला रहे है,जिससे खेत में रहने वाले केचुल जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है,आग से केचुल मर जाते है और खेतो की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है।

पचपेड़वा विकास खंड के 101 ग्राम पंचायत जिसमे 2 ग्राम नगर पंचायत पचपेड़वा में शामिल हो गया है शेष 99 ग्राम पंचायत में किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्षेत्र के कई किसानों ने बताया कि उन्हें आज तक नही मालूम है कि कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों को जागरूक भी कर रहा है। पचपेड़वा चंदनपुर मार्ग पर मोतीपुर, गुरचिहवा, नावडीह आदि ग्रामों के खेतो में पराली जलाया गया है।

Tags:    

Similar News