मेरठ न्यूज़: मंत्री दिनेश खटीक के गैर जमानती वारंट लंबे समय से तामील नहीं कराए जाने और थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्त के बाहर होने की रिपोर्ट पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. आचार संहिता उल्लघन को लेकर दर्ज मुकदमें की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एसएसपी मेरठ को निर्देश जारी कर वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं.
एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल सीजेएम की अदालत में मामले में सुनवाई की गई. अभियोजन अधिकारी शालू वर्मा ने बताया कि दिनेश खटीक के विरुद्ध थाना हस्तिनापुर में वर्ष 2017 में दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दिनेश खटीक के विरुद्ध काफी समय से गैर जमानती वारंट चले आ रहे हैं. थानाध्यक्ष हस्तिनापुर द्वारा गैर जमानती वारंट की तामील नहीं कराई गई, वहीं न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी गई कि अभियुक्त बाहर है.
इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए एसएससी मेरठ को पत्र जारी कर आरोपी दिनेश खटीक पर गैर जमानती वारंट तामील कराए जाने और न्यायालय में पेश किए जाने के निर्देश दिए हैं. आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मंत्री दिनेश खटीक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट तामील कराने के आदेश एसएसपी मेरठ को जारी किए.
न्यायालय स्पेशल सीजेएम हरिराम की अदालत में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर वर्ष 2012 में थाना नौचंदी में विधायक अमित अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने वाले थानाध्यक्ष अलका सिंह,सब इंस्पेक्टर एमपी सिंह और सिपाही विजय कुमार के बयान दर्ज हुए.