लखनऊ न्यूज़: राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2016 से पहले दिवंगत हुए भूतपूर्व सदस्यों के आश्रितों को अब 25 हजार रुपये मासिक पेंशन देगी. अभी तक इनके आश्रितों को 10 हजार रुपये पेंशन मिल रही है. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ.
कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है. विधान मंडल के भूतपूर्व सदस्यों की मृत्योपरांत उनके आश्रित (पति/पत्नी) को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम- 1980 (यथासंशोधित) में दी गई व्यवस्था के आधार पर 10000 रुपये पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित है.
प्रदेश सरकार ने चित्रकूट स्थित जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने का फैसला किया है. प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृत दी. इस फैसले से राज्य के दिव्यांग छात्रों की दक्षताओं को विकसित करके उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रदेश को एक दिव्यांग वि.वि.भी प्राप्त हो सकेगा.