मेरठ न्यूज़: तेज आवाज में डीजे बजाने वालों की खैर नहीं है. मेरठ पुलिस ने इसके लिए सख्ती कर दी है. बोर्ड परीक्षा के चलते पांच साउंड मीटर खरीदे जा रहे हैं. इनकी मदद से ध्वनि की रीडिंग लेकर चालान किए जाएंगे. जिलेभर में डीजे, साउंड सिस्टम संचालकों और मंडप संचालकों के साथ मीटिंग कर जानकारी दे दी गई है. चेतावनी दी कि 10 बजे के बाद कोई भी डीजे चलाएगा तो उसके खिलाफ चालान और मुकदमे की कार्रवाई होगी.
बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और पुलिस के पास लगातार कई जगहों से देररात तक डीजे चलाने और बाकी शिकायतें आ रही हैं. ऐसे में पुलिस-प्रशासन ने इस संबंध में सख्ती बढ़ा दी है. एसएसपी मेरठ रोहित सिंह सजवाण के निर्देश पर हर थाने में पुलिस अधिकारियों ने इलाके के तमाम डीजे संचालक और मंडप स्वामियों के साथ मीटिंग की गई है. इस दौरान सभी को नोटिस दे दिया गया है. बताया गया कि रात को 10 बजे के बाद यदि किसी ने भी डीजे बजाया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला गाना चलाया या फिर कोई बवाल हुआ तो भी मुकदमा दर्ज होगा. इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस को पांच साउंड मीटर खरीदने के लिए भी कहा गया है. इन साउंड मीटर से ध्वनि प्रदूषण का स्तर पता किया जा सकता है. इनकी रीडिंग के अनुसार पुलिस चालान भी करेगी.
क्या होता है साउंड मीटर
साउंड मीटर यानी ध्वनि मीटर, इसे डेसीबल मीटर भी कहते हैं. इस मीटर की मदद से ध्वनि प्रदूषण की माप ली जाती है, साथ ही पुलिस जो साउंड मीटर खरीदेगी, उससे चालान भी किए जा सकेंगे. रात के समय ये मीटर ट्रैफिक पुलिस को दिए जाएंगे और इनकी मदद से ही कार्रवाई भी होगी.
बच्चों की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है. ऐसे में रात को 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं चलेगा. किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा. तमाम डीजे संचालक और मंडप संचालकों को सूचना दे दी गई है. ध्वनि प्रदूषण का स्तर मांपने के लिए साउंड मीटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी मेरठ.