सीकरी सांसद राजकुमार चाहर मुचलके पर रिहा

Update: 2023-07-22 05:44 GMT

आगरा न्यूज़: वर्ष 2011 में कोरई टोल प्लाजा के पास हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया था. उग्र प्रदर्शन मामले में आरोपित फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर के खिलाफ जमानती वांरट जारी हुए थे. वह अदालत में हाजिर हुए. विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए की अदालत ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए.

23/24 मई 2011 की रात नमस्कार ढाबा पर दो बच्चों और दंपति की हत्या हुई थी. सांसद राजकुमार चाहर समेत फतेहपुर सीकरी तत्कालीन विधायक उम्मेद सिंह, मथुरा के विधायक पूरन सिंह, बाबू लाल, ब्रजेश चाहर व सैकड़ों लोग एकजुट हो गए. सांसद के अधिवक्ता हेमेंद्र शर्मा, अजय चाहर के मुताबिक हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 जून 2011 को रेलवे ट्रैक व सड़क मार्ग जाम कर उग्र प्रदर्शन किया. इस मामले में पुलिस की तरफ से सौ लोगों के विरुद्ध अपराध संख्या 264/11 पर भादस की धारा 147, 148, 323, 427, 336, 332, 353 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. 38 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. 23 अगस्त 2011 को 38 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया.

मामले में नेताओ को कई दिन जेल में निरुद्ध रहना पड़ा था. जमानत मिलने के बाद सांसद राजकुमार चाहर के अदालत में हाजिर न होने पर उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी के आदेश हुए. सांसद अदालत में हाजिर हुए.

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