इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, UP में 3 महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की संभावना है.
मिली जानकारी के मुताबिक, पंचायत चुनाव में देरी और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के मुद्दे पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया. याचिका अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ यादव समेत अन्य की ओर से दाखिल की गई थी. न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ का आदेश
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने की. कोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्धारित समयसीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है.
पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों के प्रशासक बने रहने की बात भी सामने आई है. इससे गांवों में पंचायतों के प्रशासनिक कामकाज को जारी रखने की व्यवस्था बनी रहेगी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तैयारियों, कार्यक्रम और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को लेकर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी.