श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: वादी के अधिवक्ता ने रखा अपना पक्ष
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मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में चल रहे एक वाद में अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। अभियोजन के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव के दावे पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान ईदगाह कमेटी की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान की गई आपत्तियों का जवाब देते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि के मामले में उसके वादकारी भगवान राम की ओर से अपना पक्ष रखने योग्य थे।
उसी प्रकार वे भी अपना पक्ष भगवान श्रीकृष्ण के भक्त एवं उनके वंशज होने के नाते अदालत में रख सकते हैं। वादी पक्ष के अधिवक्ता दीपक देवकीनन्दन शर्मा ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान ईदगाह पक्ष के पैरोकार वकील तनवीर अहमद एवं नीरज शर्मा ने जो आपत्तियां न्यायालय के समक्ष उठाई थीं, उनका निराकरण करते हुए वादी पक्ष ने भगवान श्रीकृष्ण के समय से अब तक का पूरा क्रम पेश किया। शर्मा ने कहा कि उनके हर सवाल का उत्तर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वादी पक्ष का तो यह भी कहना है